भारत के संविधान की 12 अनुसूचियाँ.

भारत के संविधान की 12 अनुसूचियाँ

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1) प्रथम अनुसूची :- इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्य
तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशो का उल्लेख
किया गया है|

2) दूसरी अनुसूची :- इसमें भारतीय संघ के
पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते
तथा पेंशन का उल्लेख है|

3) तीसरी अनुसूची :- इसमें भारत के विभिन्न
पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है|

4) चौथी अनुसूची :- इसके अंतर्गत
राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व
का विवरण मिलता है|

5) पाँचवी अनुसूची :- इसमें अनुसूचित
क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व
नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है|

6) छटवी अनुसूची :- इसमें असम, मेघालय,
त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के
जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध हैं|

7) सातवी अनुसूची :- इसके अंतर्गत केंद्र व
राज्यों के बीच
शक्तियों का बटवारा किया गया है| इस
अनुसूची में 3 सूचियों है :-
i) संघ सूची :- इसके अंतर्गत 98 विषय है| इन
विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र
को है|
ii) राज्य सूची :- इस सूची में 62 विषय है| जिन पर
कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है|
लेकिन राष्ट्रहित से सम्बन्धित मामलो में केंद्र
भी कानून बना सकता है|
iii) समवर्ती सूची :- इसके अंतर्गत 52 विषय है| इन
पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते है|परन्तु
कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार
द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है|राज्य
द्वारा बनाया गया कनून केंद्र द्वारा बनाने के
बाद समाप्त हो जाता है|

8) आठवी अनुसूची :- इसमें भारतीय संविधान
द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख
किया गया है| मूल संविधान में 14 मान्यता प्राप्त
भाषाए थी|
सन 2004 में चार नई भाषाए मैथली, संथाली,
डोगरी और बोडो को इसमें शामिल किया गया|

9) नौंवी अनुसूची :- यह अनुसूची प्रथम संविधान
संसोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गयी थी|
इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में
चुनौती नहीं दी जा सकती| लेकिन यदि कोई
विषय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे
तो उच्चतम न्यायालय इस कानून की समीक्षा कर
सकता है|
अभी तक नौंवी अनुसूची में 283 अधिनियम है,
जिनमे राज्य सरकार द्वारा सम्पति अधिकरण
का उल्लेख प्रमुख है|

10) दसवी अनुसूची :- इसे 52वें संविधान संशोधन
अधिनियम 1985 द्वारा मूल संविधान में
जोड़ा गया| इस अनुसूची में दल-बदल सम्बन्धित
कानूनों का उल्लेख किया गया है|

11) ग्यारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 73वें
संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल
संविधान में जोड़ा गया| यह
अनुसूची पंचायती राज से सम्बन्धित है, जिसमे
पंचायती राज से सम्बन्धित 29 विषय है|
12) बारहवी अनुसूची :- यह अनुसूची 74वें संविधान
संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में
जोड़ा गया| इसमें शहरी क्षेत्रों के स्थानीय
स्वशासन संस्थानों से सम्बन्धित 18 विषय है|


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