Tuesday 2 October 2018

Difference between CID and CBI (क्या अंतर CID और CBI में).

Difference Between CID and CBI   (क्या अंतर CID और CBI में)


CID और CBI सामान्य तौर पर दो अलग-अलग जांच एजेंसियां हैं और इनके जाँच का क्षेत्र भी अलग-अलग होता है.

CID जहाँ एक प्रदेश के अन्दर घटित होने वाली घटनाओं की जाँच करती है और यह राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है

 CBI पूरे देश में होने वाली विभिन्न घटनाओं की जाँच का काम संभालती है और इसको आदेश देने का अधिकार केंद्र #_सरकार_उच्च_न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के पास होता है.

# CID


CID का फुल फॉर्म Crime Investigation Department है जो कि एक प्रदेश में अपराध जांच विभाग के रूप में जानी जाती है .
 CID एक प्रदेश में पुलिस का जांच और खुफिया विभाग होता है.
इस विभाग को
हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी इत्यादि की जाँच के काम सौंपे जाते हैं.
CID की स्थापना, पुलिस आयोग की सिफारिश पर #_ब्रिटिश_सरकार_ने_1902 में की थी.
पुलिस कर्मचारियों को इसमें शामिल करने से पहले विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है.
इस संस्था को जाँच का जिम्मा सम्बंधित राज्य सरकार और कभी कभी
उस राज्य के उच्च न्यायलय द्वारा सौंपा जाता है.

CBI


केंद्रीय जांच ब्यूरो या CBI, भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है,

 जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर होने वाले अपराधों जैसे हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों और राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जाँच करती है.

 CBI एजेंसी की #_स्थापना_1941 में स्थापित हुई थी और इसे #_अप्रैल_1963_में_केंद्रीय_जांच_ब्यूरो” का नाम दिया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है.

#दिल्ली_विशेष_पुलिस_प्रतिष्ठान_अधिनियम_1946 ने CBI को जांच की शक्तियां दी हैं.
भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश CBI को देती है
. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य सरकार की सहमति के बिना देश के किसी भी राज्य में अपराधिक मामले की जांच के लिए CBI को आदेश दे सकते हैं.

# प्रमुख अंतर CID और CBI


1. CID के ऑपरेशन का क्षेत्र छोटा (केवल एक प्रदेश) है, जबकि CBI के ऑपरेशन का क्षेत्र बड़ा (पूरा देश और विदेश) है.

2. CID के पास जो भी मामले आते हैं उन्हें राज्य सरकार और हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है

 जबकि CBI को मामले केन्द्र सरकार, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायलय द्वारा सौंपे जाते हैं.

3. CID राज्यों में होने वाले आपराधिक मामलों जैसे दंगा, हत्या, अपहरण, चोरी और हमले के मामलों सहित राज्य में अन्य आपराधिक मामलों की जांच करता है
जबकि CBI राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के घोटालों, धोखाधड़ी, हत्या, संस्थागत घोटालों, जैसे मामलों की देश और विदेश में जांच करती है.

4. यदि किसी व्यक्ति को CID में शामिल होना है तो उसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस परीक्षा पास करने के बाद अपराध-विज्ञान की परीक्षा पास करनी होती है
जबकि CBI में शामिल होने के लिए SSC बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करना होगा.

5. CID की स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गयी थी
जबकि CBI  की स्थापना 1941 में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में की गयी थी.

1 comment:

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